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UP में 10 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार

 कई बार लॉकडाउन के लिए मना कर चुके थे योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले महीने तक प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के सख्त खिलाफ थे। इसी के चलते सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसमें कोर्ट ने संक्रमण रोकने के लिए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे। हालांकि बाद में सरकार को वही करना पड़ा जो हाईकोर्ट ने कहा था। अब सरकार का भी मानना है कि लॉकडाउन के चलते कोरोना के हालात काबू में हैं। बीते छह दिन में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है तो नए केसों में भी गिरावट शुरू हो गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 अप्रैल को 3.10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस थे। अब ये घटकर 2.54 लाख रह गए हैं।

उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। हाल ही में हुए पंचायत चुनावों के बाद गांवों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए राज्य सरकार 10 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने की प्लानिंग कर रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अभी हफ्ते भर के लॉकडाउन के चलते प्रदेश के एक्टिव केसों में 50 हजार से ज्यादा की कमी आई है। ऐसे में सरकार तुरंत लॉकडाउन में ढील देकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। सरकार के कुछ अफसरों ने दैनिक भास्कर को बताया कि अगले एक-दो दिनों में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हो सकता है।

3 मई को जारी गाइडलाइन में इन्हें मिली है छूट

औद्योगिक गतिविधियों को छूट यानी आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो आई-कार्ड दिखाकर आ-जा सकते हैं।

मेडिकल और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े ट्रांसपोर्टेशन को भी छूट दी गई है।

डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, मेडिकल दुकान और व्यवसाय से जुड़े लोग।

ई-कॉमर्स ऑपरेशंस यानी आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिले जरूरी सामान के ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं।

मेडिकल इमरजेंसी, दूरसंचार सेवा, डाक सेवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को ई-पास बनवाने की जरूरत नहीं है। वे अपने संस्थान का आई-कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं।

एक से दो दिन के लिए बनेगा ई-पास

प्रदेश में मिनी लॉकडाउन के बीच सरकार ने ई-पास की गाइडलाइन भी जारी की है। जरूरी वस्तुओं के आवागमन के लिए पास जारी होगा। साथ ही सप्लाई करने वाली संस्थाओं को भी पास बनवाना होगा। 

rahat.up.nic/epass पर जाकर ऑनलाइन पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने की स्थिति में जानकारी दे सकते हैं। आम लोगों के लिए जिला स्तरीय पास 1 दिन के लिए और अंतर जिला पास 2 दिन के लिए वैलिड होगा।


ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान है। इसके तहत कोई भी संस्था 5 कर्मियों के लिए आवेदन कर सकती है। ई-पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। साथ ही जनपद की सीमा के साथ अंतर्जनपदीय सीमा के लिए भी ई-पास जारी होंगे। संस्थाओं के लिए पास की वैलिडिटी फुलटाइम होगी।

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