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आरुषि हत्याकांड: क्या इस फैसले से आप सहमत है? तलवार दम्पति को हाईकोर्ट ने किया बरी


इलाहाबाद: नोएडा की मिस्ट्री, आरुषि हत्याकांड में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बी के नारायण और न्यायमूर्ति एस के मिश्रा की खंडपीठ ने आज फैसला सुनाया हाई कोर्ट ने आरुषि के माता पिता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है

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फैसले के दौरान हाई कोर्ट ने कहा की तलवार दम्पति को संदेह का लाभ देना चाहिए उन्होंने अपनी बेटी को नहीं मारा, कोर्ट के इस फैसले के बाद राजेश और नूपुर तलवार जेल से रिहा हो जायेंगे। इससे पहले 23 नवंबर 2013 को ग़ज़िआबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट सबूतों के आधार पर दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, उसके बाद दोनों ने 2014 में इलाहबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटया था।

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बता दे की आरोपी दम्पति राजेश और नूपुर तलवार ने सीबीआई कोर्ट ग़ज़िआबाद की ओर से आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है . दोनों पछयो की लम्बी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरछित रख लिया है अब गुरुवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

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