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AAP के इमरान को हाई कोर्ट की राहत

इमरान हुसैन पर एक वकील ने ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए केस दायर किया था. इसके बाद 10 मई को कोर्ट ने इमरान को नोटिस भेजा. उनसे वो डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कहा गया था, जो ये साबित करें कि उन्होंने जो भी ऑक्सीजन सिलिंडर लिए, वो फरीदाबाद से लिए हैं. साथ ही ये भी, दिल्ली के एक विक्रेता से 10 खाली ऑक्सीजन सिलिंडर किराए पर लाए गए थे. इमरान हुसैन ने कागजात पेश करते हुए बताया कि उन्होंने फरीदाबाद स्थित जय ईएमएम गैसेस प्राइवेट लिमिटेड के यहां से ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाए.

मेडिकल ऑक्सीजन की जमाखोरी और मनमाने तरीके से आवंटित करने के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन (Imran Hussain) के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश देते हुए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हुसैन के खिलाफ हो रही सुनवाई बंद कर दी है. हाई कोर्ट ने पाया कि इमरान हुसैन को ना तो दिल्ली सरकार से और ना ही दिल्ली के किसी रीफिलर से ऑक्सीजन मिली है.

कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी नोटिस भेजा था. राज्य सरकार ने जवाब में कहा कि उसकी तरफ से हुसैन को किसी भी तरह की ऑक्सीजन नहीं दी गई है. सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी के 16 ऑक्सीजन रीफिलर्स से इस संबंध में जवाब मांगा था. पता चला कि उनमें से किसी ने भी हुसैन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की.

इससे पहले, इमरान के वकील विकास पाहवा ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं. उन्होंने जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए किसी तरह का पैसा नहीं लिया है. वो ये काम पूरे सेवाभाव से कर रहे हैं. एक विधायक के तौर पर उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है.

कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि अगर इमरान हुसैन भलाई का काम कर रहे हैं, तो उन्हें इसे जारी रखना चाहिए. कोर्ट उन्हें रोक नहीं रहा. हालांकि, चिंता की बात बस इतनी है कि उन्हें दिल्ली के उन रीफिलर्स से ऑक्सीजन नहीं लेनी चाहिए, जिनसे राज्य सरकार ऑक्सीजन का लेन देन कर रही है. क्योंकि फिर ऐसा होगा कि इमरान हुसैन इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपनी और अपनी पार्टी की पब्लिसिटी के लिए कर सकते हैं.

इमरान की तरफ से कहा गया कि जब से ये आरोप लगे हैं, लोग उनसे मदद मांगने में कतराने लगे हैं. लोगों को लगने लगा है कि हुसैन कुछ गलत कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि वह आरोपों को रोक नहीं सकते. सुनवाई पूरी होने के बाद अब इमरान हुसैन के खिलाफ कोर्ट ने केस बंद कर दिया है.

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