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आजम खान को फिर एक बड़ी राहत, जौहर यूनिवर्सिटी पर नहीं चलेगा बुलडोजर: सुप्रीम कोर्ट

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जबकि यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत की शर्त बेढंगी लगती है। कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ किसी तरह की कोई सरकारी कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ के मामले में यह बड़ी राहत है।

बता दें कि सपा नेता आजम खान ने हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई जमानत की शर्त को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। आजम खान की तरफ से याचिका में कहा गया कि एक केस में जमानत के वक्त हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी की 13.8 हेक्टेयर भूमि प्रशासन को कब्जे में लेने की अनुमति दी है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने सुनवाई करते हुए साफ कहा कि हाईकोर्ट की ओर से जमानत देने के लिए लगाई गई शर्त अनुपातहीन है।

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने वाले के साधनों से इसका कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर नोटिस जारी करते हुए यूपी सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन से जवाब भी तलब किया है।

आजम को दूसरी बड़ी राहत

बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद से आजम खान के समर्थकों में खुशी का माहौल है। वहीं, अब जौहर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड की कार्रवाई पर सुप्रीम रोक के बाद यह दूसरी बड़ी राहत है।

Source: Patrika

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